PM Kisan Samman Nidhi Yojana 17th Kist : कल ट्रांसफर होगी, PM सम्मान निधि की 17वीं किस्त, राशि में आया उछाल, इस बार 4000

PM Kisan Samman Nidhi Yojana 17th Kist : नमस्कार दोस्तों अभी-अभी आई देश के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, देश के किसानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देंगे बड़ी खुशखबरी , जी हां, दोस्तों कल किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) की 17वीं किस्त अन्नदाताओं के खाते में जमा होंगी।

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दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कल PM Modi) यूपी के वाराणसी से 9 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से किस्त के 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर करेंगे, इस दौरान पीएम मोदी स्वयं सहायता समूहों SHG ) के 30,000 से अधिक सदस्यों को प्रमाण पत्र भी प्रदान करेंगे, और इसके साथ ही जिन्हें कृषि सखियों के रूप में प्रशिक्षित किया गया है, ताकि वे पैरा-विस्तार कार्यकर्ता के रूप में काम कर सकें और साथी किसानों को खेती में मदद कर सकें, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह जानकारी दी।

PM Kisan Samman Nidhi Yojana

दोस्त यदि आप अभी तक पीएम किसान सम्मन निधि योजना से परिचित नहीं है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, इस योजना के तहत देशभर के किसानों को सरकार की तरफ से न्यूनतम आय सहायता के रूप में हर साल 6,000 रुपए आर्थिक मदद दी जाती है, और किसानों को ये रकम एकमुश्त नहीं दी जाती है, इस योजना की राशि हर तीन महीने में एक बार दो हजार रुपए दिए जाते हैं।

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इसके साथ ही आपको बता दें कि ये रकम सीधे किसानों के खाते में भेजी जाती है, इस योजना की शुरुआत पीयूष गोयल ने 1 फरवरी 2019 को की थी. इसकी घोषणा 2019 के अंतरिम बजट में की गई थी, और केंद्र सरकार अब तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 16 किस्त जारी जारी कर चुकी है, पिछली आखिरी किस्त 28 फरवरी 2024 को जारी की गई थी।

इन लोगों को भी नहीं मिलेगी 17वीं किस्त

इसके साथ ही आपको बता दें कि, ऐसे किसान किसान परिवार जो निम्नलिखित श्रेणियों में से एक या अधिक से संबंधित हैं, उन्हें किस्त नहीं मिलेगी, जैसे, पूर्व और वर्तमान मंत्री/राज्य मंत्री और लोकसभा/राज्यसभा/राज्य विधानसभाओं/राज्य विधान परिषदों के पूर्व/वर्तमान सदस्य। नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान मेयर, जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष भी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते।

इनके अलावा केंद्र/राज्य सरकार के मंत्रालयों/कार्यालयों/विभागों और इसकी क्षेत्रीय इकाइयों, केंद्रीय या राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सरकार के अधीन संबद्ध कार्यालयों/स्वायत्त संस्थाओं के सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी तथा स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारी (मल्टी टास्किंग स्टाफ/श्रेणी IV/समूह D कर्मचारियों को छोड़कर) सभी सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त पेंशनभोगी, जिनकी मासिक पेंशन 10,000/- रुपये या उससे अधिक है। (मल्टी टास्किंग स्टाफ/श्रेणी IV/समूह D कर्मचारियों को छोड़कर) उपरोक्त श्रेणी के सभी व्यक्ति, जिन्होंने पिछले एसेसमेंट ईयर में आयकर का भुगतान किया है, योजना के पात्र नहीं हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट जैसे पेशेवर और प्रैक्टिस करके अपना पेशा चलाने वाले लोग भी योजना का लाभ नहीं उठा सकते।

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