MP NEWS : मध्य प्रदेश राज्य के सरकार कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अपने 450000 शासकीय कर्मचारियों की पेंशन नियमों में संशोधन कर दिया है, यह सभी कर्मचारी न्यू पेंशन स्कीम के दायरे में आते हैं, तुम लिए जानते हैं क्या है पूरी खबर विस्तार से।
दोस्तों आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि, सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है कि, लोकसभा चुनाव के पहले किया गया यह संशोधन, कर्मचारियों को लुभाने और OPS आंदोलन से दूर करने का प्रयास माना जा रहा है।
MP NPS में संशोधन, OPS वाले बंधन समाप्त।
चलिए जानते हैं क्या है पूरी खबर विस्तार से, दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने शुक्रवार दिनांक 12 जनवरी 2024 को पेंशन नियमों में संशोधन कर दिया, लेकिन अभी इसकी किसी भी प्रकार की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, सोशल मीडिया www.bhopalsamchar.com पर बताया गया है कि इस संशोधन के बाद NPS के दायरे में आने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों को किसी प्रकार का दंड मिला हो या उसे विभागीय जांच के बाद नौकरी से बर्खास्त किया गया हो या कोर्ट ने सजा सुना दी हो, बताई गई इन सभी परिस्थितियों में उनकी पेंशन नहीं रोजी जाएगी, और इसके साथ ही पेंशन में किसी भी तरह की कटौती नहीं की जा सकेगी, और आपको बता दें कि नौकरी के दौरान जो राशि जमा हुई है, उसका भी उन्हें ब्याज समेत भुगतान किया जाएगा।
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MP NEWS – OPS के तहत किस प्रकार की कार्रवाई होती है।
और इसी के साथ ही, मध्य प्रदेश राज्य में प्रचलित पुरानी पेंशन योजना के तहत कर्मचारी के विरुद्ध कोर्ट में दोष सिद्ध होने गबन का आरोप होने या डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी चलने पर पूरी पेंशन रोक दिए जाने अथवा, 50% से ज्यादा कटौती किए जाने का प्रावधान है, और सरकार ग्रेच्युटी भी रोक लेती है, यह व्यवस्था मध्य प्रदेश के 2.50 लाख कर्मचारियों पर पेंशन नियम 1976 के तहत लागू है, इसमें सिर्फ जीपीएफ में जमा राशि भुगतान की व्यवस्था है।
सरकार ने केवल NPS में बदलाव किया है।
जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि, पहले एनपीएस में भी यही व्यवस्था थी, यानी कि ओपीएस में यह भी प्रावधान बरकरार रहेंगे, जिसमें 10 साल की सेवा पूरी न होने पर पेंशन न देने की व्यवस्था है, इसके साथ ही इस अवधि के पूरे होने पर अंतिम देय वेतन की 50% राशि पेंशन में देय होगी, और आपको बता दें कि एक जनवरी 2005 के बाद नौकरी में आए कर्मचारियों के लिए एनपीएस लागू है, भर्ती होने के यादी 10 साल में आप रिटायर हो जाते हैं तो पेंशन का पूरा लाभ दिया जाएगा, और कर्मचारी के नौकरी में आने पर उसके वेतन से हर महीने 10% राशि काटी जाती है, इसके साथ ही उसमें 14% राशि सरकार जमा करती है, यह राशि कार्पस फंड में जमा होती है, इसी के साथ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, यदि कर्मचारी का वेतन 50 हजार है तो उसका और सरकार का अंश मिलाकर हर महीने 12 हजार रुपए कटौती होगी।
अधिकारियों की नाराजगी से OPS रुक जाती है, NPS नहीं रुकेगी।
जैसा कि दोस्तों मैं आपको पहले ऊपर बताया हुआ है कि, सोशल मीडिया वेबसाइट www.bhopalsamchar.com से मिली जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि, प्रदेश में पेंशन रुकावट से जुड़े 22 हजार मामले हैं, इनमें से लगभग 2 हजार ऐसे मामले थे जिनमें से अधिकारी की नाराजगी की वजह से उसकी विभागीय जांच शुरू कर दी गई है, गंभीर आरोपों के तहत मुकदमा दायर कर दिया है, तो ऐसे में 30 से 35 साल की सेवा पूरी होने पर भी उसे पेंशन का लाभ नहीं मिल पाता था।
दोस्तों आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि, इस आर्टिकल में दी गई जानकारी सोशल मीडिया भोपाल समाचार न्यूज वेबसाइट से ली गई है, अधिक जानकारी के लिए आप भोपाल samachar.com पर जा सकते हैं, मध्य प्रदेश राज्य से जुड़ी जानकारी पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े।