Mohan Cabinet Meeting 2024 : आज अभी अभी हुई मोहन कैबिनेट बैठक सम्पन्न, इन प्रस्तावों पर लगीं मुहर, लाडली आवास किस्त….

Mohan Cabinet Meeting 2024 : नमस्कार दोस्तों अभी-अभी आई बड़ी खबर, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कल मंगलवार को CM मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक सम्पन्न हुई, इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मंजूरी दी गई है, और इसके साथ ही बैठक में फैसला किया गया कि अब प्रदेश के मंत्रियों के वेतन भत्ते पर लगने वाला इनकम टैक्स राज्य सरकार नहीं भरेगी बल्कि स्वयं मंत्री भरेंगे।

WhatsApp Group Join Now

और जानकारी के लिए बता दें कि कैबिनेट बैठक में वर्ष 2024-25 की बजट का प्रस्तुतीकरण हुआ और इसमें किए गए प्रविधानों पर सहमति जताई गई, और इसके साथ ही अनुमान है कि वर्ष 2024-25 का बजट साढ़े तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक का हो सकता है, इसमें प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व से संचालित सभी योजनाओं के लिए प्रविधान किए जाएंगे।

मोहन कैबिनेट में इन प्रस्तावों पर लगी मुहर

दोस्तों आपको बता दें कि मंगलवार को हुई मोहन कैबिनेट बैठक में प्रदेश के किसानों के लिए, मंत्रि-परिषद द्वारा विकासखण्ड स्तर पर कृषकों को मिटटी परीक्षण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के द्वारा नवीन मिटटी परीक्षण प्रयोगशालाओं के भवन एवं यथा उपलब्ध प्रयोगशाला उपकरणों को युवा उद्यमियों/संस्थाओं को उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति दी गई है, इससे युवा उद्यमियों/संस्थाओं के माध्यम से किसानों के मृदा नमूनों का परीक्षण कराकर मृदा स्वास्थ्य कार्ड (स्वाइल हैल्थ कार्ड) उपलब्ध कराये जाएंगे।

इसे भी पढ़े , MP News : लाडली बहना योजना के लाभ से वंचित बहनों के लिए बड़ी खबर, CM ने की तीसरे चरण में आवेदन करने की डेट फिक्स

और दोस्तों इसके साथ ही सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है, कि मंत्रि-परिषद द्वारा मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध, अधिनियम 1964 अद्यतन 2014 में संशोधन का निर्णय लिया गया है, भारत निर्वाचन आयोग के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के खण्ड (ख) में “प्रिन्ट मीडिया” सम्मिलित नहीं होने से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुरूप करने के लिए म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग की अनुशंसा अनुसार मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन अपराध, अधिनियम 1964 की धारा 3(1) के (ख) में संशोधन कर विद्यमान प्रावधान में से शब्द” प्रिन्ट मीडिया के विलोपन की स्वीकृति मंत्रि परिषद द्वारा दी गई।

रेल परियोजनाओं से संबंधित मप्र कार्य (आवंटन) नियम में संशोधन

इसके साथ ही दोस्तों मोहन कैबिनेट बैठक में मंत्रि-परिषद द्वारा रेल परियोजनाओं से संबंधित कार्य “परिवहन विभाग” से लेकर “लोक निर्माण विभाग” को सौंपे जाने के लिए मध्यप्रदेश कार्य (आवंटन) नियम में संशोधन करने का निर्णय लिया गया, नई रेल लाईनों के प्रस्ताव और उनका निर्माण एवं निर्माण कार्यों के लिए रेल विभाग से समन्वय का कार्य अब लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जायेगा।

इसके साथ ही दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मंत्रि-परिषद द्वारा मध्यप्रदेश मंत्री वेतन तथा भत्ता अधिनियम 1972 की धारा 9-क को निरसित किए जाने की कार्यवाही के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को अधिकृत किया गया है, और इसके साथ ही मंत्रि-परिषद द्वारा वीर शहीदों के परिवारजन को दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि में से अब 50 प्रतिशत राशि शहीद की पत्नी को और 50 प्रतिशत राशि शहीद के माता-पिता को दिये जाने का निर्णय लिया गया।

Leave a Comment

WhatsApp Icon