MP News : CM मोहन यादव ने किसानों के लिए शुरू की, रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना, सभी किसानों को मिलेगा लाभ, देखें पूरी खबर

MP News : नमस्कार दोस्तों अभी-अभी आई बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश के CM मोहन यादव सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया हैं, आपको बता दे की मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने प्रदेश में किसानों के हित के लिए रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना लागू करने का निर्णय लिया है, बताया जा रहा है कि इस योजना को बीते महीने जबलपुर में आयोजित की गई कैबिनेट बैठक में मंजूरी भी दे दी गई है, तो आईए इस आर्टिकल के माध्यम से जानते हैं, कि इस योजना का लाभ प्रदेश के किन किसानों को दिया जाएगा और लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को क्या करना होगा सारी जानकारी विस्तार से।

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आपकी जानकारी के लिए बता दे की, यदि आप भी इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस आर्टिकल में दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक अंत तक जरूर पढ़े, क्योंकि इस आर्टिकल में हम आपको सारी जानकारी विस्तार से देने वाली है, जैसे कि प्रदेश के किन किसानों को योजना का लाभ दिया जाएगा क्या पात्रता रहेगी और किसान भाइयों को किन-किन डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी सारी जानकारी जानते हैं।

रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना क्या है।

  • आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है, कि दरअसल, डॉ. मोहन यादव ने मुख्यमंत्री बनने के बाद मिलेट्स उत्पादक किसानों के हित में योजना को लागू करने का ऐतिहासिक फैसला लिया है, इस योजना के अंतर्गत श्रीअन्न कोदो-कुटकी, रागी, ज्वार, बाजरा आदि के उत्पादन करने वाले किसानों को प्रति किलो 10 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी, यह राशि सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफर की जाएगी।

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  • इसके साथ ही आपको बता दे की रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना में राज्य सरकार, महासंघ द्वारा क्रय किये गये कोदो-कुटकी पर किसानों को भुगतान किये गये न्यूनतम क्रय मूल्य के अतिरिक्त सहायता राशि के रूप में किसानों के खातों में 1000 रूपये प्रति क्विंटल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के तहत प्रदाय करेगी।

किसानों को इस तरह मिलेगा लाभ।

बताया जा रहा है कि इस योजना के लागू होने से श्रीअन्न (मिलेट्स) उत्पादक कृषकों को अधिक से अधिक लाभान्वित करने के लिये उनकी क्षमता संवर्धन, कोदो-कुटकी की विशिष्ट पैकेजिंग एवं ब्राँडिंग गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा।
और इसके साथ ही इससे कृषकों को बेहतर विपणन व्यवस्था उपलब्ध कराते हुए उत्पादों का उचित मूल्य दिलाने में सहायता मिलेगी, और योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये शासन ने पूर्व से संचालित लघु धान्य प्र-संस्करण, विपणन इत्यादि कार्यों में संलग्न एफपीओ/समूह को महासंघ के रूप में संगठित करने के लिये मार्गदर्शी निर्देश जारी किये हैं।
और आपको बता दे की इस योजना से प्रदेश में श्रीअन्न उत्पादन में संलग्न कृषकों, एफपीओ/समूह को राज्य स्तरीय महासंघ के रूप में संगठित कर नवीन तकनीकी के उपयोग से श्रीअन्न, विशेषकर कोदो-कुटकी एवं उसके प्र-संस्कृत उत्पादों को राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट पहचान स्थापित कराने में मदद मिलेगी।

इन जिलों में होती है कोदो- कुटकी की खेती।

दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना का लाभ मध्यप्रदेश के किन जिलों के किसानों को दिया जाएगा, आपको बता दें कि बताया जा रहा है, की मध्य प्रदेश के जिन जिलों में कोदो- कुटकी की खेती होती है, केवल उन्हें जिलों के किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा, आपकी जानकारी के लिए बता दे की मध्य प्रदेश के किन जिलों में कोदो- कुटकी की खेती होती है, मध्यप्रदेश में कोदो- कुटकी की खेती मण्डला, डिण्डोरी, बालाघाट, छिन्दवाड़ा, अनूपपुर, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, शहडोल, सिवनी और बैतूल जिलों में होती है। कोदो-कुटकी के किसानों की आय में वृद्धि के लिए फसल उत्पादन, भण्डारण, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, उपार्जन, ब्राण्ड बिल्डिंग के साथ वैल्यू चेन विकसित करने के उद्देश्य से रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना लागू की जा रही है।

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रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना मैं लगने वाले डॉक्यूमेंट।

  • आधार कार्ड।
  • निवास प्रमाण पत्र।
  • आयु प्रमाण पत्र।
  • किसान कार्ड।
  • खेत की खतौनी।
  • मोबाइल नंबर।
  • पासपोर्ट साइज फोटो।
  • इमेल आईडी।
  • बैंक खाता।
  • पासबुक।

रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना आवेदन प्रक्रिया 2024

दोस्तों अगर आप मध्य प्रदेश के किसान हैं, और इस योजना के लाभ के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको बता दें कि इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको तो थोड़ा समय देना होगा, क्योंकि वर्तमान में, मध्य प्रदेश सरकार ने इस योजना को लागू करने का निर्णय लिया है, लेकिन आधिकारिक वेबसाइट को अभी तक लॉन्च नहीं किया गया है, और अभी आवेदन से संबंधित भी जानकारी मध्यप्रदेश राज्य सरकार द्वारा जारी नहीं की गई है ।

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